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सीमा क्षेत्र में विदेशी आवागमन निषेधाज्ञा

 

     गृहमंत्रालय भारत सरकार के विदेशी प्रतिबन्धित क्षेत्र संशोधित आदेश दिनांक 29.04.1993 के अनुसार भारत-पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 रामदेवरा-पोकरण-लाठी-जैसलमेर-सांगड़-फतेहगढ़-बाड़मेर की मुख्य सड़क से पश्चिम का सीमा क्षेत्र विदेशी पर्यटकों के आवागमन हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र है। इस प्रतिबन्धित क्षेत्र में जिला कलक्टर एवं दण्डनायक की बिना अनुमति के प्रवेश करना विदेशी अधिनियम 1946 के आर्टिकल 3/14 के अनुसार दण्डनीय अपराध है।